बिना अनुमति इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण हुआ सील

Dec 18, 2025 - 08:30
 103  501.8k
बिना अनुमति इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण हुआ सील
बिना अनुमति इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण हुआ सील

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Nainital Samachar

कम शब्दों में कहें तो: एमडीडीए ने देहरादून में बिना अनुमति के चल रहे इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद के निर्माण को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है।

देहरादून | 17 दिसंबर 2025

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमत अवैध निर्माण के खिलाफ एक कठोर कदम उठाया है। इस कार्रवाई का मुख्य दृष्टिकोन ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गाँव, और थानों तहसील डोईवाला में है, जहां एक आवासीय भवन के पहले और दूसरे तल पर बिना अनुमति के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था।

Illegal Construction

हालांकि, एमडीडीए के संज्ञान में आने पर पता चला कि इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद ने 20×40 फीट के क्षेत्र में निर्माण किया है जो कि बिना मानचित्र स्वीकृति के है और बिना पर्याप्त अनुमति के धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। प्राधिकरण ने 21 नवंबर 2024 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया था और निर्माण कार्य स्थगित करने का आदेश दिया था।

इस मामले में किसी संतोषजनक प्रतिउत्तर की कमी के कारण, विपक्षी पक्ष द्वारा कोई वैध अभिलेख या शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि थानों न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा परिषद मान्यता प्राप्त नहीं है।

उत्तरणाखंड वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या 1493, दिनांक 22 मार्च 2025 के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में मस्जिद के वक्फ अभिलेखों में पंजीकरण नहीं था। बार-बार शिकायतें प्राप्त होने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला जानबूझकर लम्बित रखा गया था।

अंततः, एमडीडीए ने उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित किया। इस कार्रवाई को आज पुलिस बल की उपस्थिति में प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

उपाध्यक्ष एमडीडीए, श्री बंशीधर तिवारी का बयान

उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण के क्षेत्र में बिना स्वीकृति किया गया कोई भी निर्माण अस्वीकार्य है। सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया, लेकिन वे नियमों का पालन करने में असफल रहे। ऐसी विधिसम्मत कार्रवाई शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

सचिव एमडीडीए, श्री मोहन सिंह बर्निया का बयान

सचिव श्री मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन कानून के तहत की गई है। सभी तकनीकी आख्या एवं कानूनी अभिलेखों के आधार पर निर्णय किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करता रहेगा।

जानकारी के अनुसार, इस प्रकार की कार्रवाई से यह साफ होता है कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण पर सख्ती से नजर रख रहा है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगा।

आगे की जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट [Nainital Samachar](https://nainitalsamachar.com) पर जाएं।

सादर

टीम नैनिताल समाचार, राधिका शर्मा

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0