बिना अनुमति आवासीय भवन में संचालित इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की विधिसम्मत कार्रवाई, अवैध निर्माण सील

Dec 18, 2025 - 08:30
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बिना अनुमति आवासीय भवन में संचालित इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की विधिसम्मत कार्रवाई, अवैध निर्माण सील

ठीक है—मैं  विज्ञप्ति

देहरादून | 17 दिसंबर 2025

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अपने क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माण एवं बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ग्राम कण्डोगल, कुड़ियाल गाँव, थानों तहसील डोईवाला, देहरादून में स्थित एक प्रकरण में की गई है, जहाँ बिना अनुमति पूर्व निर्मित आवासीय भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर मस्जिद का संचालन किया जा रहा था।

एमडीडीए के संज्ञान में आने पर यह तथ्य सामने आया कि विपक्षी प्रबंधक इन्कतजामिया कमेटी जामा मस्जिद, ग्राम कण्डोगल द्वारा लगभग 20×40 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति एवं बिना अनुमति के निर्माण एवं धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्माण एवं विकास कार्यों पर रोक लगाई गई थी।

प्रकरण में नियत तिथियों पर सुनवाई का अवसर दिया गया, किंतु विपक्षी पक्ष द्वारा न तो कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई वैध अभिलेख अथवा शमन मानचित्र दाखिल किया गया। अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता की आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून के पत्र संख्या 673 दिनांक 25 मार्च 2025 के अनुसार थानो न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा परिषद में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या 1493 दिनांक 22 मार्च 2025 के अनुसार भी संबंधित क्षेत्र में किसी मस्जिद का वक्फ अभिलेखों में पंजीकरण नहीं पाया गया।

बार-बार शिकायतें प्राप्त होने, शमन मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं तकनीकी आख्या के आधार पर यह प्रतीत हुआ कि प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित किया गया, जिसे आज पुलिस बल की मौजूदगी में एमडीडीए की टीम द्वारा प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर दिया गया।

उपाध्यक्ष एमडीडीए, श्री बंशीधर तिवारी का बयान

एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किया गया कोई भी निर्माण स्वीकार्य नहीं है। संबंधित प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी विधिसम्मत कार्रवाई आवश्यक है और भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सचिव एमडीडीए, श्री मोहन सिंह बर्निया का बयान

एमडीडीए सचिव श्री मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्णतः उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के अंतर्गत की गई है। सभी तकनीकी आख्या एवं वैधानिक अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण आगे भी सख्त कार्रवाई करता रहेगा।

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