उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ स्पष्ट: नई नियमावली 2025 आने वाली है

Sep 15, 2025 - 08:30
 118  8.3k
उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ स्पष्ट: नई नियमावली 2025 आने वाली है
उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ स्पष्ट: नई नियमावली 2025 आने वाली है

उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ स्पष्ट: नई नियमावली 2025 आने वाली है

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Nainital Samachar

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नियमावली 2025 को कैबिनेट में पेश करने की तैयारी कर ली है। यह कदम 4 दिसंबर 2008 तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।

देहरादून: उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 28 अगस्त को एक महत्वपूर्ण समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन, सचिव कार्मिक शैलेश बगौली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित नियमावली पर चर्चा की गई।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

बैठक में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देशों के अनुसार 'वन टाइम एक्सरसाइज' के तहत राज्य में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण की नियमावली पहले भी लागू की जा चुकी है। इसकी अधिसूचना 1 नवंबर 2011 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान था। हालांकि, 30 दिसंबर 2013 को इसे संशोधित किया गया जिसमें कम से कम पांच वर्ष की सेवाकाल वाले कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इसके बाद, नैनीताल हाईकोर्ट ने 2018 में इस पर रोक लगा दी थी।

नए आदेश का अवलोकन

नरेंद्र सिंह बनाम राज्य मामले में हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को आदेश देते हुए पांच वर्ष की सीमा को 10 वर्ष करने का निर्देश दिया। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि अब 4 दिसंबर 2008 तक दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन तथा अंशकालिक कार्मिक नियमित होने का प्रयास करेंगे। इसके तहत नियम चार के उप नियम-1 में भी संशोधन किया जाएगा।

कैबिनेट में प्रस्ताव

जल्द ही नियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। हालांकि, इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह उपनल के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। यह उपाय उत्तराखंड सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित संविदा कर्मचारियों की मांग को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

कुल मिलाकर, इस निर्णय से उत्तराखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए स्थिरता और रोजगार सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित किया है। इस नियमावली का पारित होना निश्चित रूप से उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई आशा लेकर आएगा जो वर्षों से स्थायी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

इस विषय पर आगे की जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पर जुड़ें: Nainital Samachar.

सादर,

टीम Nainital Samachar

– अनन्या शर्मा

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0