उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

Jul 15, 2026 - 08:30
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उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि
उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, जिसके साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में, प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची को तैयार कर 14 जुलाई 2026 को सार्वजनिक कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण सूचना को साझा करने के लिए, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस नई ड्राफ्ट सूची में राज्य के कुल 71 लाख 33 हजार 785 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं।

मतदाता सूची की प्रक्रिया और सुविधाएं

निर्वाचन विभाग के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर संपादित की जा रही है। साथ ही, मतदाताओं की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे में भी व्यापक विस्तार किया गया है। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के साथ, प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि आगामी चुनावों के लिए आयोग दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को मजबूत कर रहा है। 8 जून से 7 जुलाई के बीच राज्य में गणना पत्रों के वितरण और उनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया बाधारहित तरीके से संपन्न हुई।

विसंगतियों का समाधान

विसंगतियों को दूर करने के लिए लगेंगे कैंप

हालांकि, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही एक नई चुनौती भी पेश आई है। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि वर्तमान सूची में लगभग 19 लाख मतदाताओं के विवरण में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों पर सुनवाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर विशेष क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही, मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए तहसील कार्यालयों, नगर निगमों और नगर पंचायतों के स्तर पर भी कैम्प लगाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

ऐसे नागरिक जो वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए वे ऑफलाइन माध्यम से अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग का ‘ईसीआईनेट’ ऐप भी उपलब्ध है। यदि किसी का नाम कटवाना हो, तो वे फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का उपयोग कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत फॉर्म-6 और 8 के साथ अब घोषणा पत्र (एनेक्चर-4) भरना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जन्मतिथि अंकित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी मान्य दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.

हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं उत्तराखंड के निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने में सहायक होंगी। आगामी चुनावों में मतदाता आसानी से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, इसके लिए यह सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

Team Nainital Samachar - अनामिका शर्मा

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